नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और सुदृद नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति को आतंकवादी नामज़द करने के प्रावधान को शामिल करने के लिए अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 में संशोधन किया था। इस संशोधन से पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन नामज़द किया जा सकता था।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल संसद में गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 में संशोधन पर बहस के दौरान आतंकवाद की बुराई से मज़बूती से लड़ने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को जोरदार ढंग से व्यक्त करते हुए इससे निपटने के राष्ट्र के संकल्प को दोहराया था। उक्त संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में चार व्यक्तियों: मौलाना मसूद अजहर, हाफिज़ सईद, जाकि-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी नामज़द किया था।
राष्ट्रिय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की कटिबद्धता पर बल देते हुए और आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आज निम्नलिखित नौ व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित के अनुसार) के तहत आतंकवादी घोषित कर उनका नाम उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल करने का फैसला किया है।
सभी व्यक्ति सीमा पार और विदेशी धरती से आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल हैं। ये अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान मूवमेंट में शामिल हो तथा उसके समर्थन के जरिये पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर अपने घृणित कृत्यों से लगातार देश को अस्थिर करने का प्रयास कर चुके हैं। PIB Delhi