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‘गलत इरादे’ से एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस में की गई तोड़फोड़, नुकसान का होगा आंकलन: हाइकोर्ट  

बॉलीवुड : एक्ट्रेस कंगना रनौत के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि बीएमसी का एक्शन दुर्भावनापूर्ण रवैये को दरसाता है। बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा। हाईकोर्ट के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दी गई हैं। नुकसान का आकलन कर अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौपेंगे। नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा।

जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, ‘जिस तरह से यह तोड़फोड़ की गई वह अनधिकृत था। ऐसा गलत इरादे से किया गया था। ये याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने का एक प्रयास था। अदालत ने अवैध निर्माण के बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा, लेकिन साथ मे ये भी कहा कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की गई गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाता है।

 

 

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