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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी मस्जिद मामला, सर्वे रोकने की मांग,सर्वेक्षण शनिवार को सुबह आठ बजे से

सर्वे पर रोक की मांग पर चीफ जस्टिस बोले, मामले को देखेंगे

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के काशी-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण रोकने की मांग संबंधी याचिका पर शुक्रवार को तत्काल कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हमे मामले की जानकारी नहीं है। हम आदेश कैसे पारित कर सकते हैं?”सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि, कहा , “संबंधित दस्तावेज देखने के बाद हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।”

निचली अदालत के आदेश से पूर्व की यथास्थिति बनाए रखने की मांग कर रहे वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि आज सर्वेक्षण हो रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि वह अभी कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। वह मामले को सूचीबद्ध करेगी।हिंदू याचिकाकर्ताओं का मानना है कि काशी- ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी मंदिर है। पांच हिंदू महिलाओं ने दैनिक पूजा की अनुमति के लिए निचली अदालत में याचिका दायर की थी। संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पिछले माह सर्वेक्षण का आदेश दिया था।अदालत ने गुरुवार को कहा था कि बेसमेंट और बंद कमरों समेत पूरी ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण जारी रहेगा।मुस्लिम पक्षकारों ने इस सर्वेक्षण का विरोध किया था।

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण शनिवार को सुबह आठ बजे से

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शनिवार को सुबह आठ बजे से वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम शुरू होगा।वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार सर्वेक्षण का काम सुबह आठ बजे शुरू होकर दिन में 12 बजे तक चलेगा। जिलाधिकारी ने शनिवार को इस मामले से जुड़े दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की एक बैठक भी बुलायी है। प्रशासन ने सर्वेक्षण के काम में सभी से सहयोग करने तथा नगर में शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने की अपील की है।(वार्ता)

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