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जीएसटी व्‍यापक तौर पर सफल, आम लोगों पर कर का बोझ घटा : वित्त मंत्री

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में ‘केन्‍द्रीय बजट 2024-25’ पेश करने के दौरान माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को व्यापक तौर पर सफल बताते हुये कहा कि जीएसटी ने आम लोगों पर कर का बोझ कम करते हुए अनुपालन बोझ और व्‍यापार एवं उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम किया है।श्रीमती सीतारमण ने कहा कि व्यापार को सुगम बनाने लिए जीएसटी कानून में कई संशोधन किए गए है। इसके तहत शराब के विनिर्माण में इस्‍तेमाल होने वाले एक्‍सट्रा न्‍यूट्रल एल्‍कोहल को इस के‍न्‍द्रीय कर के दायरे से बाहर रखा जाएगा। एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) और केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम में भी इसी तरह के संशोधन किए गए है। इसके अलावा, हाल में शामिल की गई धारा 11ए व्‍यापार में प्रचलित किसी भी सामान्‍य प्रथा के कारण इस केन्‍द्रीय कर की गैर-लेवी अथवा कम लेवी को विनियमित करने के लिए सरकार को सशक्‍त करेगी।

उन्होंने कहा कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) की धारा 16 में दो नए उपखंड़ो को शामिल करते हुए इनपुट टैक्‍स क्रेडिट हासिल करने की समय सीमा को आसान बनाया गया है। संशोधित कानून डिमांड नोटिस एवं ऑडर जारी करने के लिए सामान्‍य समय सीमा भी उपलब्‍ध कराएगा। साथ ही कर दाताओं के लिए कर मांग एवं ब्‍याज के भुगतान के साथ जुर्माना घटाने का फायदा उठाने के लिए समय सीमा को 30 दिनों बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है।उन्होंने कहा कि व्‍यापार को अधिक सुगम बनाने के लिए अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर करने के लिए प्री-डिपॉजिट की अधिकतम रकम को केन्द्रीय कर के 25 करोड़ रूपये से घटाकर 20 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

अपीलीय ट्रिब्‍यूनल में अपील दायर करने के लिए प्री-डिपॉजिट को केन्‍द्रीय कर के 50 करोड़ रूपये की अधिकतम रकम के साथ 20 प्रतिशत से घटाकर केन्‍द्रीय कर के 20 करोड़ की अधिकतम रकम के साथ 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, अपीलीय ट्रिब्‍यूनल में अपील दायर करने की समय सीमा में भी 1 अगस्त 2024 से प्रभा‍वी तौर पर संशोधन किया जा रहा है। इससे अपीलीय न्यायाधिकरण का कामकाज शुरू न होने के मद्देनजर अपील में समय बर्बाद नहीं होगा।इसके अलावा, कई अन्य बदलाव किए गए है।वित्त मंत्री ने जीएसटी की सफलता का उल्‍लेख करते हुए कहा कि जीएसटी के फायदे को कई गुना बढ़ाने के लिए कर ढ़ांचे को अधिक सरल और उपयुक्‍त बनाते हुए उसका विस्‍तार शेष क्षेत्रों तक किया गया है। (वार्ता)

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