वाराणसी। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव की अदालत ने दुराचार के एक मामले में भदोही के पूर्व भाजपा अध्यक्ष आरोपी कन्हैया लाल मिश्र को बरी कर दिया,अदालत ने पीड़िता द्वारा जानबूझकर कोर्ट में आरोपी को लाभ देने के लिए दी गई झूठी गवाही पर उसके खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश सम्बंधित लिपिक को दिया। प्रकरण सिगरा थाने का रहा,आरोपी के अधिवक्ता हेमंत मिश्र व प्रेमशंकर पांडेय,सुरेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक पीड़िता ने 22 मई 2018 को दर्ज कराई प्राथिमिकी में आरोप लगाया था कि आरोपी द्वारा नौकरी दिलाने के लिए बुलाने पर कैन्ट स्टेशन के सामने एक लाज ने गई थी वहां अश्लील हरकत करने के साथ कहे बेटा डीआरएम है नौकरी दिलवाने के आश्चासन पर जबरन दुराचार किये और गला दबाकर जान मारने की धमकी दिए। पीड़िता विचारण के दौरान बयान से पलट गई और कहा कि वह आरोपी के बुलाने पर लाज में गई थी नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख मांगने पर 100 न0 पर काल किया,पुलिस और आरोपी के बीच वाद विवाद होने पर दारोगा के बोलने पर थाने में दुराचार किये जाने की तहरीर दी थी।
With Product You Purchase
Subscribe to our mailing list to get the new updates!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Related Articles
Check Also
Close