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चुनाव आयोग ने 474 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया, 359 पर और कार्रवाई शुरू

राज्यों में सबसे ज्यादा असर – उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली सहित कई राज्यों के दल प्रभावित

  • 359 और दल जांच के घेरे में – वार्षिक रिपोर्ट और खर्च का ब्योरा नहीं दिया
  • कानूनी आधार – जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत कार्रवाई

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के अपने सतत अभियान के तहत 474 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (Registered Unrecognised Political Parties – RUPPs) का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इन दलों को अब आयोग की सूची से हटा दिया गया है।

आयोग ने शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई उन दलों पर की गई है, जिन्होंने लगातार छह वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। यह कदम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A में निहित प्रावधानों के अनुरूप है।यह कार्रवाई चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और ईमानदारी लाने के लिए चुनाव आयोग की क्लीन-अप ड्राइव का हिस्सा है। इससे पहले अगस्त 2025 में भी आयोग ने 334 दलों का पंजीकरण रद्द किया था। अब कुल मिलाकर 808 गैर-मान्यता प्राप्त दल सूची से हटाए जा चुके हैं।

359 दलों पर अगला निशाना : चुनाव आयोग ने साथ ही यह भी बताया कि उसने 359 और राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन दलों ने न तो अपने वार्षिक ऑडिटेड खाते जमा किए और न ही चुनावी व्यय से संबंधित रिपोर्ट।

क्यों जरूरी है यह कदम? : आयोग के अनुसार, निष्क्रिय दलों के कारण चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। कई बार ऐसे दल चुनाव चिह्न और कर-छूट जैसी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जबकि वे राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय नहीं होते।

राज्यवार असर : हालांकि पूरी सूची सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार— उत्तर प्रदेश से 121 दल, महाराष्ट्र से 44 दल, तमिलनाडु से 42 दल, दिल्ली से 40 दल,पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से भी कई दल सूची से बाहर किए गए हैं।

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