
वाराणसी। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कमलेश पटेल की तरफ से राजातालाब थाने के उपनिरीक्षक संदीप सिंह व सिपाही चंदन सिंह के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए इसे परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए परिवादी के बयान के लिए 30 मई की तिथि नियत की है।
अधिवक्ता सुरेश पाण्डेय व सच्चिदानंद सिंह ने बंगलीपुर राजातालाब निवासी परिवादी कमलेश पटेल की ओर से दाखिल परिवाद में आरोप लगाया गया है कि सात मार्च को होलिका दहन के दिन रात्रि साढ़े नौ बजे वह होलिका दहन स्थल पर था। उसी दौरान उपरोक्त दोनों पुलिसकर्मी चार-पांच अन्य पुलिसकर्मी के साथ शराब के नशे में वहां पहुंचे और परिवादी को गालीगलौज देते हुए उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर थाने ले आये और अगले दिन शाम को मारने-पीटने के बाद छोड़ दिया। होलिका स्थल से ले जाते समय जब अन्य लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ भी गाली गलौज किया गया। इस मामले में उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसने अदालत की शरण ली।