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नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) देशभर में लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना

सीएए किसी समुदाय के साथ भेदभाव करता है तो वह इसका विरोध करेंगी-ममता

नई दिल्ली । सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को देश भर में लागू करने की सोमवार को घोषणा कर दी।केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने यहां एक्स पर एक पोस्ट में इस आशय की जानकारी दी। पोस्ट में लिखा गया है, “गृह मंत्रालय आज नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित करेगा। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे।

”इस अधिनियम के अनुसार तीन देशों -पाकिस्तान, बंगलादेश एवं अफगानिस्तान से आने वाले हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध एवं ईसाई छह धर्मों को मानने वाले ऐसे प्रवासियों को अवैध नहीं माना जाएगा जो वैध दस्तावेजों के साथ नहीं आये हैं। उन्हें भारत की नागरिकता का पात्र माना जाएगा और इसी उद्देश्य से भारत के विदेशी नागरिकों के पंजीकरण के प्रावधानों में कुछ बदलाव किये गये हैं। ऐसे लोगों के साथ अवैध प्रवासियों जैसा व्यवहार नहीं जाएगा। इस लाभ को हासिल करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 से छूट दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 1920 के पासपोर्ट अधिनियम में विदेशियों के पास पासपोर्ट होने का निर्देश दिया गया है जबकि 1946 का विदेशी अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश और वापसी को विनियमित करता है।अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा और उनके अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही बंद कर दी जाएगी।गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है, “पात्र व्यक्ति आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा कर सकेगें जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।”उल्लेखनीय है कि भाजपा ने 2019 के चुनावी घोषणापत्र में नागरिकता संशोधन विधेयक लाने की घोषणा की थी।

सीएए किसी समुदाय के साथ भेदभाव करता है तो वह इसका विरोध करेंगी-ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को स्पष्ट रूप से कहा कि अगर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) किसी भी समुदाय या लोगों के साथ भेदभाव करता है तो वह राज्य में इसके कार्यान्वयन का विरोध करेंगी।सुश्री बनर्जी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में एक मीडिया सम्मेलन में कहा, ”अधिसूचना जारी होने और हम मंगलवार को इस पर विचार करेंगे, उसके बाद मैं आपको सीएए पर हमारे रुख का विवरण दूंगी।”(वार्ता)

गृह मंत्री ने कहा था- चुनाव से पहले करेंगे लागू
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार की योजना है कि वह सीएए को लोकसभा से पहले लागू कर देगी। इस देश के कानून को कोई भी रोक नहीं सकता है। सीएए कानून संसद में 11 दिसंबर 2019 को पास हो गया था, लेकिन उसके बाद देश भर में हुए भारी विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार इस कानून को लागू करने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने के निर्णय का किया स्वागत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में लागू हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का स्वागत करते हुए इसे मनुष्यता को आह्लादित करने वाला निर्णय बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोमवार शाम लिखे अपने संदेश में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लागू करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है।

सीएम योगी ने लिखा है, ”पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  का आभार एवं गृहमंत्री अमित शाह  का धन्यवाद। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाइयों-बहनों का हार्दिक अभिनन्दन।

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