National

हेलिकॉप्टर घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने की मिशेल की याचिका खारिज

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले के आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने मिशेल और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद इस याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नजर नहीं आता।

पीठ ने कहा,“हमें विशेष अनुमति याचिका में कोई दम नजर नहीं आया।”हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका खारिज करने का यह आदेश याचिकाकर्ता के नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की राह में बाधा नहीं बनेगा।मिशेल को पांच दिसंबर 2018 को संयुक्त अरब अमीरात से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। यहां आने पर उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके कुछ दिनों बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसे गिरफ्तार कर लिया किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।(वार्ता)

BABA GANINATH BHAKT MANDAL  BABA GANINATH BHAKT MANDAL

Related Articles

Back to top button