Crime

गैंगस्टर में बसपा सांसद समेत दो पर आरोप तय

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने लंका थाने के गैंगस्टर के मामले में बसपा सांसद अतुल राय और सुजीत सिंह बेलवा के खिलाफ आरोप तय किया, साथ ही अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 22 फरवरी की तिथि नियत कर दी। अदालत में सुनवाई के दौरान वीसी के जरिये नैनी कारागार से सांसद अतुल राय और कोर्ट में सुजीत सिंह बेलवा अधिवक्ता के जरिये और अभियोजन की तरफ से एडीजीसी विनय सिंह कोर्ट में मौजूद रहे।

अदालत ने दोनों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत एक सुसंगठित गिरोह कायम करके अपने और गिरोह के सदस्यों को अनुचित आर्थिक और भाटीक लाभ के लिए आई पी सी के अध्याय 16,22,27 में वर्णित अपराध के अभ्यस्त अपराधी है ।

इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2017 में लंका थाने में आईपीसी की धारा 147,148,149,364,307,342,352,504,506,34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है ऐसे में आप दोनो ने गंगेस्टर के तहत अपराध कारित किया है अदालत ने आरोप के विचारण के लिए संज्ञान लिया है आरोपियों ने आरोपों से इंकार किया और ट्रायल की मांग की ऐसे में अदालत ने अभियोजन के साक्ष्य के लिए 22फरवरी की तिथि नियत कर दी।

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