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अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स, बोर्डिंग से पहले भरना होगा फॉर्म

विश्व में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यात्री को एयर सुविधा पोर्टल पर खुद की जानकारी देनी होगी। नए दिशा निर्देशों में ‘एट रिस्क’ या जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के इंतजार करने के लिए अलग जगह तैयार करने की बात कही गई है। भारत सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी के अनुसार, बोर्डिंग से पहले यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा. इस पोर्टल पर बीते 14 दिनों में भारत आए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जानकारी होती है।

नए दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि एयरलाइंस को फ्लाइट के करीब 5 फीसदी यात्रियों की जांच के लिए उचित प्रक्रिया लागू करनी चाहिए। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से सभी हवाई अड्डों पर अतिरिक्त RT-PCR सुविधा तैयार की जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नियम जारी कर दिए हैं।

भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी में कहा गया है, ‘हर एयरपोर्ट पर ‘एट-रिस्क’ देशों से आने वाले यात्रियों के लिए उचित सुविधाओं के साथ अलग होल्डिंग एरिया (जहां यात्री RT-PCR जांच के नतीजों का इंतजार करेंगे) का सीमांकन किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भीड़ से बचकर कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन किया जा सकता है।’

इस विषय में जानकारी देते हुए जीएमआर के प्रवक्ता ने कहा, ‘हमें नए दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी है और हम नई गाइडलाइंस और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर समय पर जरूरी व्यवस्थाओं के साथ तैयार रहेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘महामारी की पिछली लहरों के दौरान भी हमने इस तरह की व्यवस्थाएं तैयार की थी। हम टर्मिनल के अंदर यात्री के ठहरने के दौरान कोविड-19 नियमों के पालन को सुनिश्चित करें रखेंगे।’

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