BusinessNational

Budget 2021 : 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट

नई दिल्ली ।75 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। ऐसे लोगों को यह राहत मिलेगी, जिनकी कमाई का स्रोत सिर्फ पेंशन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा आजादी की 75वीं सालगिरह पर हम 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजंस को राहत देना चाहते हैं। उन्हें अब IT रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।

अभी टैक्स रिअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे। अब इसे घटाकर 3 साल किया जा रहा है। गंभीर मामलों में जब एक साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देंगे। 85 हजार करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में खत्म हुए हैं। डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। 50 लाख से तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे। नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा। अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट करना होता है। 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह छूट बढ़ाकर पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी। इसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ किया जा रहा है।

BABA GANINATH BHAKT MANDAL  BABA GANINATH BHAKT MANDAL

Related Articles

Back to top button