NationalState

बीआरएस नेता कविता की जमानत याचिका खारिज

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनके खिलाफ दिल्ली शराब नीति से संबंधित दर्ज किए गए धन शोधन के मामले में उनकी जमानत याचिका को मंजूरी देने से इनकार कर दिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने धन शोधन मामले में सुश्री कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी।कविता को 15 मार्च को ईडी और बाद में सीबीआई ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था। अदालत की ओर से जेल में उससे पूछताछ की अनुमति दिए जाने के बाद सीबीआई की गिरफ्तारी हुई।

सीबीआई ने इस मामले में अन्य लोगों के अलावा दक्षिण से सरथ चंद्र रेड्डी को भी गिरफ्तार किया था। रेड्डी ने कथित तौर पर कविता के आश्वासन पर शराब घोटाले में शामिल हुआ था कि उसके दिल्ली सरकार में संपर्क हैं और वह व्यवसाय में भी उसकी मदद करेगी।सीबीआई ने आगे आरोप लगाया कि नवंबर-दिसंबर 2021 में कविता ने रेड्डी को उन्हें आवंटित पांच रिटेल क्षेत्रों के लिए प्रति क्षेत्र पांच करोड़ रुपये की दर से 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा। कविता ने दावा किया था कि उन्होंने बदली हुई आबकारी नीति में अनुकूल प्रावधान पाने के लिए विजय नायर के माध्यम से सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ का भुगतान किया था। (वार्ता)

BABA GANINATH BHAKT MANDAL  BABA GANINATH BHAKT MANDAL

Related Articles

Back to top button