
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण सपना शुक्ला की अदालत ने लोक सेवक पद पर रहते हये एक ठेकेदार से 45 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार जौनपुर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक योगेंद्र यादव कि जमानत अर्जी खारिज कर दी।
एडीजीसी विनय कुमार सिंह के मुताबिक शिकायतकर्ता ठेकेदार विपुल सिंह ने भ्ष्टार्चार निवारण संगठन को शिकायती आवेदन दिया कि नहर कि पटरी का कार्य साढ़े चार लाख रुपए का करया था, इसके लिए 12 प्रतिशत कि कमीशन आरोपी मांगा जा रहा था। नहीं देने पर अन्य भुगतान रोकने की धमकी दी जा रही थी। ऐसे में वह 45 हजार देने को राजी हो गया। इस शिकायत पर ट्रैप टीम का गठन कर आरोपी को 45 हजार रिश्वत लेते 5 सौ की 90 नोटों के साथ रंगेहाथ 2 जनवरी को गिरफ्तार किया और जेल भेजा।