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भाजपा नेता हत्याकांड के दो आरोपितों की जमानत खारिज

वाराणसी। भाजपा नेता पशुपति नाथ की हत्या करने के मामले में जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने चंदुआ छित्तूपुर निवासी आरोपित अभिषेक व गणेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी।  कोर्ट में अभियोजन की ओर से डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल व वादी के अधिवक्ता प्रेमप्रकाश सिंह गौतम  ने पैरवी की थी।

12 अक्टूबर 2022 की शाम सात बजे सिगरा के जयप्रकाश नगर  संचालित सरकारी शराब के ठेके पर शराब पीकर उसी क्षेत्र का रहने वाला मंटू सरोज, उसका भाई राहुल और उसके गैंग के अभिषेक व गणेश समेत कई साथी आपस में गाली-गलौज करते हुए उपद्रव कर रहे थे। भाजपा नेता पशुपतिनाथ के बेटे राजकुमार सिंह ने गाली-गलौज करने से मना किया तो सभी उसे धमकाते हुए चले गए। बाद में चारों हाथों में लोहे की राड,लाठी,डंडा लेकर 15-20 की संख्या में वापस आते।

मंटू और राहुल के ललकारने पर सबों ने राजकुमार पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने आये राजकुमार के पिता पशुपति नाथ सिंह को भी मारकर हमलावरों ने गंभीर रुप से जख्मी कर दिया। बाद में पशुपति नाथ सिंह की मौत हो गई। मृतक के दूसरे बेटे रुद्रेश कुमार सिंह ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया।

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