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जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी। प्रभारी विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) रामचंद्र की अदालत ने पैमाईश करने के लिए 10 हजार रुपए रिश्वत लेने के मामले में आरोपित जौनपुर के बनकट क्षेत्र के लेखपाल धीरज कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी राजीव सिन्हा ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन के अनुसार जौनपुर जनपद के चकइंगलिश हैदरहुसैन, बरसठी निवासी राजकुमार यादव ने एन्टी करप्शन विभाग में 13/8/2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि चकमार्ग की पैमाईश के लिए उसने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जो लेखपाल धीरज सिंह को प्राप्त हुआ। लेखपाल ने पैमाईश के लिए 10 हजार रुपए की मांग किया और पैसा न देने पर गलत रिपोर्ट लगाकर प्रार्थना पत्र निस्तारित कर दिया था। जिसके बाद एन्टी करप्शन की टीम ने योजना के तहत खेदरनगंज मड़ियाहूं मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर के समीप से शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।
वहीं दूसरी ओर भेलूपुर थाना में दर्ज एक अन्य मामले में अपर जिला जज (चतुर्दश) अनुरोध मिश्र ने सरायनंदन, खोजवां निवासी आरोपित नत्थू कन्नौजिया व गोविंद पाल को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध एडीजीसी विद्यासागर पांडेय ने किया।

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