वाराणसी। पिशाचमोचन के तीर्थ पुरोहित हत्याकांड में दो आरोपितों रमेश चंद्र उपाध्याय व अच्छे हसन उर्फ नजमुल हसन की जमानत अर्जी अपर जिला जज (प्रथम) एनबी यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव व वादी के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने किया।
अभियोजन के अनुसार 21 सितम्बर 2019 की सुबह घर के बाहर कृष्णकांत उपाध्याय और उनकी पत्नी ममता उपाध्याय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विवेचना के दौरान दोनों आरोपितों का नाम प्रकाश में आया था।