वाराणसी। दो प्रधानों से रंगदारी मांगने के मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) आरके पाण्डेय की अदालत ने आरोपित मनीष कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी रोहित मौर्य ने जमानत अर्जी का विरोध किया। आरोप था कि हरिनाथपुर (फूलपुर) निवासी आरोपित मनीष कुमार सिंह ने 23 सितंबर 2019 को फूलपुर थाना क्षेत्र के ताड़ी गांव के प्रधान रामजियावन प्रसाद गुप्ता से 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी थी। इसी तरह उसने 2 नवंबर 2019 को बरह कलां (फूलपुर) की ग्राम प्रधान शीला सिंह से भी रंगदारी मांगी थी और न देने पर दोनों को गोली मारकर हत्या करने की धमकी भी दी गयी थी।
With Product You Purchase
Subscribe to our mailing list to get the new updates!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Related Articles
Check Also
Close