
चर्चित अवधेश राय हत्याकांड:मुकदमे की मूल पत्रावली तलब करने की अपील खारिज
वाराणसी। चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे की मूल पत्रावली को इलाहाबाद (प्रयागराज) जिला न्यायालय से तलब करने की अपील सोमवार को अदालत ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में असरोपित मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने इस हत्याकांड के एक अन्य आरोपित राकेश न्यायिक के खिलाफ इलाहाबाद जिला न्यायालय में लंबित मुकदमे की मूल पत्रावली को तलब करने की अपील की थी। जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह के साथ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने अपनी आपत्ति की थी।
अदालत ने दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि बहस के स्तर पर भिन्न पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों से संबंधित किसी संभावित नवीन या विपरीत तथ्य को इस पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विचारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। साथ ही कथित पत्रावली को इस न्यायालय से तलब किये जाने पर दोनों में अग्रेतर कार्यवाही अनावश्यक रूप से विलंबित होगी। अदालत ने यह भी कहा कि इस पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के आधार मात्र पर ही निर्णय किया जा सकता है न कि किसी अन्य पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के आधार पर। ऐसे में सबंधित पत्रावली को इस न्यायालय में इस स्तर पर तलब किये जाने का कोई आधार नहीं है। जिसके बाद अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। साथ ही इस मामले में बहस के लिए अगली तिथि 11 अप्रैल नियत कर दी।
तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही दिनदहाड़े अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी।अवधेश राय के भाई पूर्व विधायक अजय राय ने इस हमले को लेकर पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी,अब्दुल कलाम,भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे के आरोपित राकेश न्यायिक और कमलेश सिंह के खिलाफ इलाहाबाद के अपर जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है और मुख्तार अंसारी के खिलाफ यहां की अदालत में सुनवाई चल रही है।



