वाराणसी । बेनियाबाग मैदान में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध में धरना देने और पुलिस पर पथराव के मामले में गिरफ्तार अब्बू सोफियान, आमिर सुहैल, मो. सालेह, गुलाम रसूल, मुबस्सीर गनी व गुलशाद अहमद को अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ये सभी पांच दिन बाद रिहा हो रहे हैं। स्पेशल सीजेएम सुरेंद्र यादव की अदालत ने आरोपियों को 25-25 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो-दो जमानत देने और जेल से छोड़ने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है सभी आरोपी इस बात की अंडरटेकिंग देंगे कि भविष्य में वह शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। अदालत में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह व वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। आरोप था कि सभी आरोपित बीते 23 जनवरी को बेनियाबाग पार्क में सीएए व एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे।
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