
प्राणघातक हमले के आरोपी को मिली जमानत
वाराणसी। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सह आरोपी के साथ मिलकर गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में जानलेवा हमले के मामले में चेतगंज थाना क्षेत्र के नाटी इमली निवासी होटल व्यवसायी विशाल सिंह को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव के मुताबिक आरोपी पर सह आरोपियों के साथ मिलकर गाड़ी हटाने के विवाद को लेकर वादी को गालीगलौज देते हुए उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ने व जान से मारने की नियत से फायरिंग किये जाने का मामला चेतगंज थाने में दर्ज किया गया था। दलील थी कि आरोपी का अपराधिक इतिहास नहीं है। वह घटना में शामिल नहीं था और न ही उसे घटना की कोई जानकारी है। कथित घटना में किसी को फायर आर्म की कोई चोट आना नहीं बताया गया है। कोर्ट ने इन परिस्थितियों में आरोपी कि जमानत मंजूर कर ली।