वांछित अभियुक्त के हाजिर न होने पर न्यायालय ने की 82 की कार्रवाई
भगोड़ा के तहत पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ लिखा मुकदमा
दुद्धी, सोनभद्र– स्थानीय न्यायालय ने कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दिघुल, बघाडू निवासी दो लोगों पर कोर्ट में हाजिर न होने की दशा में धारा 82 की कार्रवाई की है। वन विभाग से जुड़े एक गंभीर अपराध में मुहम्मद रजा पुत्र जाहिर हुसैन व जाहिर हुसैन पुत्र रमतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 70/2021 पंजीकृत है। जिसमें आईपीसी की धारा 353 व 379 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5/26/41/42/69 व वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 9/51 में अभियुक्तगण वांछित हैं।
विगत कई पेशी पर कोर्ट में हाजिर न होने की दशा में न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन,न्यायाधीश रंजीत जायसवाल की अदालत द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को अभियुक्तों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई का आदेश निर्गत किया गया था। जिसका अनुपालन करते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा 30 अक्टूबर को वांछित अभियुक्तों के घर नोटिस चस्पा कर तामिला कराया गया। बावजूद इसके अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस से भागे फिरने एवं कोर्ट में आत्मसमर्पण न करने पर कोतवाली के उपनिरीक्षक संदीप राय की रिपोर्ट दिनांक 14 जनवरी 2022 पर अभियुक्तों को भगोड़ा करार देते हुए ,धारा 174ए के तहत कोतवाली पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 17/22 पंजीकृत किया है और अभियुक्तों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। न्यायालय के कड़े रुख से ससमय हाजिर अदालत न होने वाले अपराधियों में दहशत का माहौल है।