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यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत : संज्ञान, केंद्र को भी नोटिस

नई दिल्ली । कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी हैं, लेकिन कुछ राज्य कांवड़ यात्रा की अनुमति दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस यात्रा को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की कांवड़ यात्रा के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट  ने कोविड-19 संक्रमण के बीच कांवर यात्रा को अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय पर स्वत: संज्ञान लिया।

जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने  केंद्र और यूपी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 16 जुलाई को होगी।उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर का खतरा जताए जाने के बावजूद 25 जुलाई से यात्रा की अनुमति दी है।

उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द की
बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि कोरोना का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बता दें कि दोनों राज्यों में कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड से कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड नियम के तहत कांवड़ यात्रा करने की अनुमति दी है।

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