
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत जनपद के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में धारा-144 लागू
डीएम ने चुनाव के लिए पूर्ण तैयार रहने का दिया निर्देश, हुई जरूरी बैठक
– पंचायत चुनाव को लेकर कंट्रोल रूम हुआ स्थापित
वाराणसी। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने आज विकास भवन सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों से सम्बंधित महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने कार्यों का पुनरीक्षण प्रारम्भ कर दें। चुनाव सम्बंधित कंट्रोल रूम स्थापित कर उसे चालू कर दिया गया है जिसका नंबर 0542-2500052 है, यह 24 घंटे कार्य करेगा जो विकास भवन की चौथे तल पर स्थित है।
मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य बड़ी सावधानी से कराने का निर्देश देते हुए प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर एडीशन/डिलीशन प्रारम्भ सम्पन्न करने को कहा। जिससे मतदान के समय विवाद की स्थिति न पैदा हो। कार्मिकों की ड्यूटी, रुट की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, पोलिंग पार्टियों हेतु मेडिकल किट जिसमें मास्क, सेनिटाइजर, लिक्विड सोप तथा हैंड ग्लव्स सहित, स्टेशनरी, प्रपत्र, वीडियोग्राफी, ब्लाकों पर टेंट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित कराने का उन्होंने निर्देश दिया।
स्थाई तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउंड बॉक्स नहीं स्थापित किए जाएंगे
वाराणसी। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के दौरान कतिपय अराजक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की प्रबल संभावना हैं। जिससे जनपद की विधि व्यवस्था प्रभावित हो सकती हैं एवं सामान्य निर्वाचन निर्विघ्नं एवं निष्पक्ष रुप से संपन्न होने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस अवसर पर कतिपय अराजक तत्वों द्वारा अपनी गतिविधियों से जन सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था प्रभावित किए जाने के प्रयास की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जनपद की विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा चुनाव को निष्पक्ष एवं निर्विघ्नं रूप से संपन्न कराने हेतु चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने एवं अराजक तत्वों द्वारा विधि विरुद्ध किए जाने वाले समस्त कार्यों को रोका जाना अति आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत जनपद के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दी है।
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बताया कि सभी उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधित्व निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेगें, जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं उम्मीदवार/राजनैतिक दल/राजनैतिक कार्यकर्ताओ की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गो/दलो/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। किसी भी उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमो, पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओ पर आलोचना नहीं की जायेगी। मत प्राप्त करने के लिए जाति, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जायेगा।
पूजा स्थलो जैसे–मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धित अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जायेगा। सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेगें जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचारण/अपराध माने गये है, जैसे:-किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिशवत देकर या डरा धमाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना, मतदाओ को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रकिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रब्य नही बाट जायेगा। सभी उम्मीदवार/ऐलेक्शन ऐजण्ट चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थक का पूतला लेकर चलने, उन्हे सार्वजनिक स्थानो पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नहीं करेगें, न ही इसका समर्थन करेगें। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेगे।
किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारो के राजनैतिक विचारो या कृत्यो से असहमति एवं मतभिन्नता होते हुये भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विध्नरहित पारिवारिक जीवन के अधिकर का आदर किया जायेगा। किसी व्यक्ति के विचार/मत/कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जायेगा। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग झण्डा लगाने/झंडिया टांगने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओ/ऐजेण्ट को ऐसा करने देगें। किसी भी शासकीय/सावर्जनिक स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेगें। कटआउट/होर्डिग्स/बैनर आदि नहीं लगायेगे और न ही किसी प्रकार से गंदा करेगें। अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लधन कर लगाये गये
झण्डे या पोस्टरो को स्वयं न हटा कर उन्हे हटाने तथा नियम संगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेगे। चुनाव प्रचार हेतु वाहनो के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेगें। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेगें और इनका प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थाई तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाक्स नहीं स्थापित किये जायेगें। टी0वी0 चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही कर सकेगे। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ट पर उसके मुद्रक, मुद्रण की संख्या व प्रकाशक का नाम व पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित करेगा और न ही मुद्रित या
प्रकाशित करायेगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटो कापी भी सम्मिलित होगी।
किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्याशियो की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नही करायी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भा0द0सं0 की धारा 171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। सभी उम्मीदवार/इलेक्शन एजेण्ड चुनाव प्रचार के दौरान सभा एवं जुलूस के सम्बन्ध में सभा/रैली जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे। किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। सभा/रैली/जुलूस को इस प्रकार आयोजित करेंगे कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।सभा/रैली/जूलुस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे।
रात के 10:00 बजे से प्रात: 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर/साउण्ड बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति, मतदान के दिनांक 19.04.2021 से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 17.04.2021 सायं 06-00 बजे के पश्चात् निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे सम्बोधित करेगा।चलचित्र, टेलीवीजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धित बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा, या कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंज या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करें या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रचार नहीं करेगा।
मतदान के दिन सभी उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन कार्य में लगे हुये अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढ़ग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करेंगे। फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिये किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगे और न ही मदद करेगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिये किसी भी प्रकार का वाहन नहीं उपलब्ध करायेगे। वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के रेडियस के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, न ही वोट माँगेंगे।
मतदान केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे। मतदान से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य में न बाधा डालेंगे, न ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे। मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे। आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों को क्षति पहुँचाने, उन्हें नष्ट करने, उठा ले जाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने/कराने का कार्य नहीं करेंगे। मतदाताओं को पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर दी जाएंगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं होगा। मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट लगाए गए शिविर लघु आकार के होंगे और आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे।
उस पर कोई झण्डा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी एवं न ही खाद्य पदार्थ दिये जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/प्रेक्षक/निर्वाचन पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी/मतदान कार्मिक/प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता/मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो सम्बन्धित जिले का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जिला छोड़ देगा। सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा। सत्ताधारी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता चुनाव के दौरान किसी भी सार्वजनिक उपक्रम/शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग के निरीक्षण गृह, डाक बंगला या अन्य किसी विश्रामगृह का प्रयोग चुनाव प्रचार अथवा चुनाव कार्यालय के लिए नहीं करेंगे।
निर्वाचन के दौरान सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों को चुनाव प्रचार कार्य से नहीं जोड़ेंगे और न ही शासकीय तंत्र अथवा कर्मचारियों का उपयोग करेंगे। निर्वाचन अवधि में पंचायती राज संस्थाओं के खजाने से किसी अखबार या मीडिया में पंचायतों से सम्बन्धित किसी विभाग/संस्था द्वारा कोई भी विज्ञापन नहीं दिए जाएंगा। निर्वाचन अवधि में पंचायतों से सम्बन्धित शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा किसी भी नवीन योजना/परियोजना/कार्य/ कार्यक्रम की घोषणा अथवा प्रारम्भ नहीं किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी वित्तीय स्वीकृति अथवा धनराशि अवमुक्त नहीं की जाएगी। चालू परियोजना/कार्यों में जो कार्य चालू हैं और धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, वे कार्य यथावत् चलते रहेंगे। चालू परियोजना/कार्य में कोई नयी वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जाएगी। दैवीय आपदा एवं मानवजनित दुर्घटना में दी जाने वाली सहायता राशि पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी मतदान केन्द्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे।
इसी तरह सरकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के बाद निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/नियुक्ति/प्रोन्नति पर पूर्ण प्रतिबन्ध अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त स्थानान्तरण/नियुक्ति/ प्रोन्नति राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के बाद ही की जा सकेगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी से प्रभावित हुए निष्पक्ष होकर करेंगे। कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अधिकारी/कर्मचारी किसी भी सभा आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे।सुरक्षा में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के सिवाय अन्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी किसी मंत्री के साथ चुनाव क्षेत्र में उनके साथ नहीं जाएंगे।
साधारणतया चुनाव के समय जो आम सभा आयोजित की जाती है उसे चुनाव सम्बन्धी सभा माना जाएगा और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाएगा। चुनाव के दौरान चुनाव क्षेत्र में नवीन निर्माण कार्य या किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आदेश जनपद-वाराणसी के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 26 मार्च, 2021 से प्रभावी होकर 06 मई, 2021 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन व्यय लेखे की जांच हेतु जिला/तहसील स्तर पर कमेटी गठित
वाराणसी। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में निर्वाचन व्यय लेखे की जांच हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर कमेटी गठित की गई है।
जिला स्तरीय कमेटी में जिला मजिस्ट्रेट में अध्यक्ष एवं मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य कोषाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। तहसील सदर हेतु गठित कमेटी में उप जिलाधिकारी सदर अध्यक्ष एवं तहसीलदार सदर एवं संतोष कुमार वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा को सदस्य बनाया गया है। तहसील राजातालाब हेतु गठित कमेटी में उप जिलाधिकारी राजातालाब अध्यक्ष एवं तहसीलदार राजातालाब व बृजेश कुमार सिंह संभागीय लेखाधिकारी खाद्य को सदस्य बनाया गया है। तहसील पिंडरा हेतु गठित कमेटी में उप जिलाधिकारी पिंडरा को अध्यक्ष एवं तहसीलदार पिंडरा व योगेश त्रिपाठी सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी एवं चिट्स को सदस्य बनाया गया है।
निर्वाचन एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति में संशोधन कर अधिकारियों की हुई नियुक्ति
वाराणसी। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की गई है। आदेश में अपरिहार्य कारणों से आंशिक संशोधन के अनुसार विकासखंड पिण्डरा एवं हरहुआ के लिए निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं अवधेश प्रताप सिंह दुग्ध विकास अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी को आवंटित वार्ड सहायक निर्वाचन अधिकारी सदस्य जिला पंचायत, विकासखंड काशी विद्यापीठ के लिए मनोज कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को आवंटित वार्ड निर्वाचन अधिकारी काशी विद्यापीठ हेतु, विकास खंड सेवापुरी हेतु प्रवीण त्रिपाठी जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी एवं शशांक कुमार पांडेय अवर अभियंता अधीक्षण अभियंता बंधी प्रखंड को सहायक निर्वाचन अधिकारी आवंटित वार्ड महाराज पूर, मड़ैया, घोसिला, रसूलहा एवं कपसेठी, विकासखंड बड़ागांव के लिए इफ्तेखार अहमद जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी तथा गुरुचरन प्रसाद अवर अभियंता अधीक्षण अभियंता सिंचाई निर्माण खंड को सहायक निर्वाचन अधिकारी आवंटित वार्ड सिसवा (बसनी), पूरा रघुनाथपुर, सगुनहा, कैथोली, बसनी, रामपुर, विकासखंड बड़ागांव के वार्ड 111 से 116 तक के लिए आबिद अली अवर अभियंता कार्यालय अधीक्षण अभियंता बंधी प्रखंड को सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा विकासखंड आराजीलाइन के लिए अमित कुमार मिश्रा भूमि संरक्षण अधिकारी ऊसर सुधार को निर्वाचन अधिकारी एवं लालजी यादव अवर अभियंता कार्यालय अधीक्षण अभियंता निर्माण खंड 2 आवास विकास को वार्ड बढ़नीकला, महावन, टोडरपुर, गौरा, पयागपुर, मिल्की चक, बढ़नीखुर्द एवं कंठीपुर के लिए नियुक्त किया गया है।



