Crime
दस वर्ष की सजा
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्र्ष्टाचार निवारण रामचन्द्र की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में सिगरा निवासी अभियुक्त पति आनिल चौधरी को 10 वर्ष की कड़ी कैद और 3 हजार जुर्माने की सजा गुरुवार को सुनाई है।एडीजीसी विनय कुमार सिंह के मुताबिक लक्खीघाट निवासिनी करुणा देवी ने सिगरा थाने में प्राथिमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री आरती ने 2012 में अभियुक्त अनिल से प्रेम विवाह किया था,आरोप है कि शादी के बाद से अभियुक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करता था,इस बीच पुत्री के ससुराल के विनोद चौधरी ने 2 जून 2017 को वादीनी को जानकारी दी पुत्री की 31 मई 2017 को हत्या कर शव जल दिया है,सिगरा पुलिस ने इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था,अदालत ने विचारण में अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुना दी।