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मुथूट फाइनेंस व मणप्पुरम फाइनेंस पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुथूट फाइनेंस, एर्नाकुलम पर 10 लाख रुपए और मनप्पुरम फाइनेंस, थ्रिसुर पर 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि मुथूट फाइनेंस पर गोल्ड लोन में लोन टू वैल्यू रेश्यो को मेंटेन करने और 5 लाख रुपए से ज्यादा गोल्ड लोन को मंजूरी देने में ग्राहक के पैन कार्ड की कॉपी लेने के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण जुर्माना लगाया गया है।

एक दूसरे बयान में आरबीआई कहा कि मनप्पुरम फाइनेंस पर इसलिए जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उसने गोल्ड ज्वेलरी की ओनरशिप के वैरीफिकेशन से जुड़े निर्देश का पालन नहीं किया। आरबीआई ने हालांकि दोनों ही मामलों में स्पष्ट किया कि रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी रहने के कारण कार्रवाई की गई है। कंपनी और ग्राहक के बीच हुए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता से इस कार्रवाई का कोई संबंध नहीं है। मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस दोनों गोल्ड लोन का कारोबार करती हैं।

मुथूट फाइनेंस के बारे में आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को कंपनी की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण किया गया था, जिसमें नॉन-कंप्लायंस का पता चला। आरबीआई ने कंपनी को नोटिस भेजकर पूछा था कि नॉन-कंप्लायंस के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इसके बाद कंपनी की ओर से दिए गए नोटिस का जवाब, मौखिक जवाब और अतिरिक्त जवाबों का विश्लेषण करने के बाद कंपनी पर जुर्माना लगाया गया।

मनप्पुरम फाइनेंस के मामले में भी आरबीआई ने 31 मार्च 2019 को कंपनी की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण किया था। इसी दौरान निर्देशों के नॉन-कंप्लायंस का पता चला। इस मामले में भी कंपनी को नोटिस जारी किया गया और नोटिस का जवाब, मौखिक जवाब व अतिरिक्त जवाबों का विश्लेषण करने के बाद कंपनी पर जुर्माना लगाया गया।

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