वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिक छात्रा से छेड़खानी के मामले में आरोपी सुमित सोनकर को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई है साथ ही अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय के मुताबिक वादिनी ने आरोप लगाया था कि कक्षा 10 की उसकी पुत्री छात्रा थी और उम्र 15 साल थी। बीते 2 महीनों से महमूरगंज निवासी आरोपी सुमित सोनकर उसका पीछा करता था उसके विद्यालय के आते जाते समय छेड़खानी व परेशान करता है। इसी मामले में अदालत ने अभियुक्त को विचारण के बाद दोषी पाते हुए सजा सुनाई दी।



