
कोर्ट ने कहा, नौ फरवरी को करें पेश अली अहमद को या उपलब्ध कराएं स्पष्ट जानकारी
17 साल पहले जम्मू ले जाते शिवपुर में ट्रेन से कूदकर भाग गया था अली अहमद
वाराणसी। 17 साल पहले सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन से जम्मू ले जाते समय शिवपुर के पास ट्रेन से कूदकर भागे पाकिस्तान राज्य के पंजाब प्रांत ओकरा गांव निवासी आतंकी अली अहमद उर्फ अबू हैदर के कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) पवन कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में डीजीपी उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि आरोपी अली अहमद उर्फ अबू हैदर को कोर्ट में नौ फरवरी को हल हाल में पेश करें या उसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराए। अदालत ने इस बाबत डीजीपी समेत गृह सचिव उत्तर प्रदेश व गृह सचिव जम्मू काश्मीर व डीजीपी जम्मू कश्मीर कोआदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया है की वह इस आतंकी के बारे में पता लगाकर बताएं कि वह वर्तमान समय में कहां पर निरुद्ध है।
18 जनवरी 2006 को जम्मू पुलिस ने आतंकी अली अहमद उर्फ अबू हैदर को सियालदाह – जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन से जम्मू ले जा रही थी। उसी दौरान शिवपुर रेलवे स्टेशन के समीप आतंकी अली अहमद उर्फ अबू हैदर ने पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी समेत ट्रेन से कूदकर भाग निकला। जिसके बाद जम्मू काश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने इसकी सूचना वाराणसी पुलिस प्रशासन को दी। जिसके बाद वाराणसी पुलिस ने शिवपुर स्टेशन से लेकर आसपास के गांवों में नाकेबंदी कर उसकी तलाश शुरू की। जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से पुलिस उसे शिवपुर थाना क्षेत्र के वीरापट्टी गांव के एक बगीचे से गिरफ्तार किया था।
इस दौरान वह गांव के बगीचे में कंबल ओढ़कर छिपा हुआ था। बाद में इसके खिलाफ जीआरपी थाने में पुलिस अभिरक्षा से भागने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। बाद में उसे जम्मू भेजा गया था, जहां से फिर वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया और वर्तमान में वह कहां है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जिसके चलते मुकदमा विलंबित है। इसके खिलाफ जम्मू के जेआई सी थाना क्षेत्र अन्तर्गत में बम ब्लास्ट समेत कई संगीन मामले के वांछित है।



