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खपा दी 13 करोड़ की एक्सपायरी बीयर, अब होगी जांच

भोपाल । मध्य प्रदेश में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ से एक्सपायरी डेट की वजह से वापस भेजी गई बीयर को एमपी के बाजार में खपा दिया गया। इस मामले को दबाने के लिए आबकारी विभाग ने बीयर को नष्ट करने का दावा किया और एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट में आबकारी विभाग ने नष्ट की गई बीयर की कीमत करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपये बताई, जबकि असल कीमत 13 करोड़ 22 लाख रुपये से ज्यादा है। इस मामले में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और मुख्य सचिव ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। मामला अब आला अधिकारियों तक पहुंच गया है।

एमपी में खपा दी 13 करोड़ की एक्सपायरी बीयर

दरअसल, छत्तीसगढ़ से वापस भेजी गई सोम कंपनी की 13 करोड़ रुपए की एक्सपायरी बीयर को मध्य प्रदेश के बाजार में बेचे जाने का मामला सामने आया है। मामले को दबाने के लिए आबकारी विभाग ने रिकॉर्ड में बीयर को नष्ट करना दिखा दिया। इसके लिए प्रेस नोट भी जारी किया गया। बीयर की वास्तविक कीमत 13 करोड़ 22 लाख रुपए है, लेकिन विभाग ने नष्ट करने की कीमत 4 करोड़ 20 लाख रुपए बताई।

50 ट्रक भरकर छत्तीसगढ़ भेजी गई थी बीयर

बता दें कि सोम कंपनी की हंटर बीयर 50 ट्रकों में भरकर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भेजी गई थी। कुल 55,090 पेटी बीयर की एक्सपायरी डेट निकल गई थी, इसलिए इसे सितंबर 2024 में मध्य प्रदेश वापस भेजा गया। लेकिन छत्तीसगढ़ से बीयर वापस लाने के लिए आबकारी आयुक्त से अनुमति नहीं ली गई और फिर इसे मध्य प्रदेश की शराब दुकानों में बेच दिया गया। मामले को दबाने के लिए आबकारी विभाग के रायसेन के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी ने प्रेस रिलीज जारी कर दावा किया कि यह बीयर 21 जनवरी 2025 को नष्ट कर दी गई।

रिकॉर्ड में बताया नष्ट कर दी

बीयर वापस लाए जाने के चार महीने बाद दावा किया गया कि एक ही दिन में करीब 55,090 क्रेट यानी करीब 50 ट्रक बीयर कुछ ही घंटों में नष्ट कर दी गई, जो कि अवास्तविक है। इस मामले को लेकर आबकारी आयुक्त ने सितंबर 2024 में रायसेन के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी को भी नोटिस जारी किया था।

जारी हो सकता है नोटिस

एक्सपायरी बीयर को बाजार में बेचने का मामला अब मुख्य सचिव अनुराग जैन के संज्ञान में आया है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में आबकारी आयुक्त की भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं और उन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है।(वीएनएस)

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