Crime

यौन  शोषण के आरोपी को दस साल की सजा

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट (प्रथम) त्रिभुवन नाथ की  अदालत ने  नाबालिग से यौन शोषण करने के मामले में गंगापुर रोहनिया निवासी आरोपी मुकेश राजभर को  दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है और 20 हजार जुर्माना लगाया। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदित्य नारायण सिंह व वादी की ओर से अधिवक्ता गोपाल कृष्ण व पंकज श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार जंसा थाना निवासी वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि 6 अगस्त 2014 को सुबह 5.30 बजे उसकी पोती शौच के लिए जा रही थी। अभियुक्त मुकेश राजभर ने उसकी पोती को अकेले देखकर कपड़े फाड़ दिये तथा विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी। उसकी पोती किसी तरह से घर और आपबीती सुनाई। अदालत में अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाह पेश किये गये थे।  कोर्ट ने दोनो पक्षों के सुनने व साक्ष्य के अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

Related Articles

Back to top button