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लूट के मामले में आरोपी अजय यादव को पांच साल आठ माह की सजा

वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट( दुतीय ) महेन्द्र सिंह की अदालत ने लूट के मामले में आरोपी अजय यादव को दोसी पाते हुए पांच साल आठ माह की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर एक हजार जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण के अनुसार नहवानीपुर (कपसेठी) निवासी देव नारायण आठ अक्टूबर 2013 को बाइक से घर जा रहा था। उसी दौरान नहवानीपुर आश्रम के पास दो बदमाशों ने उसे रोका। बाइक रोकते ही दोनों बदमाशों ने उसे मारपीट कर उसके जेब मे रखे 10 हजार रुपए लेकर वहां से भाग निकले।

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