
वाराणसी। दहेज के लिए विवाहिता को मार डालने के मामले में अदालत ने पति व ससुर को दंडित किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी ने हाथी बाजार, जंसा निवासी पति गोविंद को दोषी पाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास व 36 हजार रुपए अर्थदंड व ससुर कैलाश को सात वर्ष के कठोर कारावास व 36 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वही इस मामले में देवर के नाबालिग होने के चलते उसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड को सुपुर्द कर दिया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनीष राय ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार लंका के टिकरी गांव निवासी बुद्धूराम ने जंसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अपनी पुत्री पूजा की शादी हाथी बाजार, जंसा निवासी गोविन्द के साथ नवम्बर 2012 में किया था। शादी के बाद से ही पति गोविन्द, देवर सोविन्द व ससुर कैलाश दहेज की मांग करते थे और मेरी लड़की को प्रताड़ित करते रहते थे। यह मेरी लड़की ने मोबाइल से मुझसे तथा अपनी माँ से बतायी थी। कुक्ज दिनों बाद दामाद गोविन्द ने उसे मोबाइल फोन से सूचना दिया कि उसकी लड़की जहर खा ली है और उसकी मृत्यु हो गयी है। मुझे पक्का अंदेशा है कि मेरे लड़की के पति , ससुर व देवर तीनो लोगो ने दहेज की बात को लेकर के जहर देकर मार डाला है ।