Crime

हत्यारोपी को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा  

वाराणसी। अपर जिला जज /फार्स्ट ट्रैक कोर्ट आराधना कुशवाहा की कोर्ट ने हत्या के मामले आरोपी बजरडीहा भेलूपुर निवासी सुनील को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता और वादिनी के अधिवक्ता  देवेंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार  बजरडीह भेलूपुर निवासिनी गुड़िया देवी  ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार महिला जहां रहती थी उसके बगल में किराये पर सुनील भी रहता था। 12 अप्रैल 2019 को महिला का पति विजय  खाना खाकर कमरे के सामने चारपाई डालकर सो रहा था।  पुरानी रंजिश के लेकर वहा सुनील आया विजय की चाकू गोदकर अधमरा कर दिया।

गंभीर हाल में  विजय को अस्पताल ले जाया गया यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी।  पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने दोनो पक्षों के सुनने व पत्रवाली के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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