सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को दी नियमित जमानत, गुजरात हाईकोर्ट का आदेश रद्द
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के 2002 दंगों से संबंधित कथित मनगढ़ंत सबूत बनाने और गवाहों को प्रभावित करने की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।सीतलवाड़ पर गुजरात सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उन दंगों के मामले में कथित तौर पर हाथ होने के लिए बदनाम करने की साजिश रचने के आरोप हैं।न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका मंजूर की। (वार्ता)



