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सात साल की सजा

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रामचंद्र की अदालत ने प्रेमी प्रेमिका सहित तीन को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में अभियुक्त चंदन विश्वकर्मा को सात साल के सश्रम कारावास तथा आठ हजार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन के मुताबिक रामनगर निवासी नरेश व अनवर अली ने अपनी बेटियों के गुमशुदगी की रिपोर्ट रामनगर थाने में दर्ज कराई थी। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त चंदन व मृतक उमेश का दोनों युवतियों से प्रेम संबंध था। जिसके बाद चारो ने घरवालों के विरोध को देखते हुए आत्महत्या करने कि योजना बनाई और योजना के तहत चंदन को छोड़कर दोनों युवतियां व उमेश ने गंगा में कूदकर अपनी जान दे दी, जबकि अभियुक्त ने इसकी बिना किसी को जानकारी दिए अपने घर भाग कर चला गया। जिसपर अदालत ने तीनों के आत्महत्या के लिए प्रेरित करने कर मामले में दोषी पाते राबर्ट्सगंज के बहुवरा गांव निवासी अभियुक्त चंदन विश्वकर्मा को सजा सुनाई।

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