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छेड़खानी करने पर सजा

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राजीव कुमार की अदालत ने छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त बड़कू उर्फ जिलाजीत पटेल को दोषी पाने पर साढ़े तीन साल की सजा व चार हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह के मुताबिक फूलपुर थाना क्षेत्र के एक मामले में मानापुर निवासी अभियुक्त बड़कू उर्फ जिलाजीत कक्षा 10 की एक छात्रा को स्कूल से आते-जाते समय छेड़खानी करता था। इस मामले में चार अप्रैल 2008 को छात्रा के परिजनों ने उसके खिलाफ फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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