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यूपी के इन शहरों में भी लगा नाइट कर्फ्यू, जानें क्या-क्या रहेगा बंद

छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी सरकार ने भी कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का निर्देश जारी कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर राजधानी लखनऊ, वाराणसी और कानपुर नगर में आज आठ अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तीनों नगरों में स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित वाले जिलों के जिलाधिकारियों को नाइट कर्फ्यू पर फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया था।

मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद सबसे पहले राजधानी लखनऊ में फिर कानपुर नगर और उसके बाद वाराणसी के जिलाधिकारी ने गुरुवार रात से नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी। नाइट कर्फ्यू के दौरान तीनों नगरों में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट होगी। लखनऊ में फिलहाल केवल नगर निगम क्षेत्र में इसे लागू किया गया है। ग्रामीण इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा।

लखनऊ में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू

>आठ अप्रैल से रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
>यह आदेश 16 अप्रैल की सुबह छह बजे तक के लिए जारी किया गया है।
>कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु को लाने और ले जाने की छूट होगी।
>फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी।
>रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी, अर्ध सरकारी कार्मिक एवम् आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को छूट होगी।
>रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे।
>हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
>दिन में सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक कोविड प्रोटोकॉल के साथ सभी कार्य जारी रहेंगे, हालांकि स्कूल और कालेज बंद रहेंगे।

कानपुर नगर में कर्फ्यू के नियम

>कानपुर नगर में आज से रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा।
>कानपुर में नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
>इस दौरान किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा।
>केवल आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के परिवहन को रियायत मिलेगी।
>जिलाधिकारी ने कक्षा 12 तक के सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया है, हालांकि जहां परीक्षाएं अथवा प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही हैं उन्हें नहीं रोका गया है।

वाराणसी में कर्फ्यू के नियम

वाराणसी में आठ अप्रैल से एक सप्ताह के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यह रात नौ बजे से शुरू होगा और सुबह तक जारी रहेगा। लेकिन सुबह कर्फ्यू खत्म होने का समय जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा अधिकारियों के साथ बैठक कर तय करेंगे। उन्होंने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान रात्रि शिफ्ट के कर्मचारियों व मालवाहक गाड़ियों के आवागमन हेतु रियायत रहेगी। दूध, सब्जी मंडी, दवा की दुकानों के लिए छूट रहेगी। दिन में चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा की स्थिति में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी।

मुख्यमंत्री ने दिए सख्ती के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन जिलाधिकारियों को सख्ती बरतने का निर्देश दिया है, जहां प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं अथवा कुल संक्रमितों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को विशेष सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह स्वयं प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जिलों का औचक निरीक्षण करेंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दिया था निर्देश

बता दें, प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक दिन पहले राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि देर शाम समारोहों में भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही सरकार रात्रि कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करे। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया था। अदालत ने सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने और घर-घर जाकर टीके लगाने पर भी सरकार को विचार करने को कहा था।

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