Breaking News

महिला कर्मचारियों को लेकर कारखानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

मेरठ । महिला कर्मचारियों को लेकर शासन ने कारखानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मेरठ क्षेत्र के सहायक निदेशक कारखाना ने सभी कारखानों नियोजकों को इन नए दिशा-निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी है।

मेरठ क्षेत्र के सहायक निदेशक कारखाना विवेक सारस्वत ने बताया कि कारखाना नियोजकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिनमें किसी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के सुबह छह बजे से पहले और शाम सात बजे के बाद कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। महिला कर्मकार को शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच कार्य करने से इनकार करने पर उसे नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच महिला कर्मचारी को कारखाना नियोजक द्वारा उसके निवास स्थान से कार्यस्थल तक आने और वापस जाने के लिए निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में कार्य करने पर महिला कर्मचारी को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच कार्यरत महिला कर्मचारियों को कार्य के घण्टों तथा यात्रा के दौरान पर्याप्त पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। नियोजक को कार्यस्थल के निकट शौचालय, प्रक्षालन कक्ष, परिवर्तन कक्ष, पेयजल आदि सुविधाएं दी जाएगी। नियोजक को लैगिंक उत्पीडन को रोकने के लिए उचित कदम उठाना होगा। नियोजक को स्वयं कारखाने में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 या किन्ही अन्य संबंधित अधिनियमितियों में यथाविहित रूप से स्वयं शिकायत तंत्र अनुरक्षित करना होगा।(हि.स.)

BABA GANINATH BHAKT MANDAL  BABA GANINATH BHAKT MANDAL

Related Articles

Back to top button