नई दिल्ली, जनवरी । मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृहकांड में दिल्ली स्थित साकेत विशेष पॉक्सो कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषियों को सजा पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है। स्पेशल जज की छुट्टी के चलते यह सुनवाई टली है। फिलहाल, सभी दोषी तिहाड़ जेल में बंद हैं।
बीते 20 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पॉक्सो कानून के तहत गंभीर लैंगिक हमले व सामूहिक बलात्कार में आरोपियों को दोषी ठहराया था। इससे पहले कोर्ट ने 30 मार्च 2019 को ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य के खिलाफ बलात्कार और नाबालिगों के यौन शोषण का आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप तय किए थे। इनपर बलात्कार, यौन उत्पीड़न, नाबालिगों को नशा देने, आपराधिक धमकी समेत अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था।
कोर्ट ने ब्रजेश व बालिका गृह के कर्मचारियों के साथ ही सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर आपराधिक साजिश रचने, कर्तव्य में लापरवाही व उत्पीड़न की जानकारी देने में विफल रहने के आरोप में दोषी ठहराया था। इन आरोपों में अधिकारियों के प्राधिकार में रहने के दौरान बच्चों पर क्रूरता के आरोप भी शामिल थे, जो जुवेनाइल एक्ट के तहत दंडनीय हैं।
अदालत ने सीबीआई के वकील और 20 आरोपियों की अंतिम दलीलों के बाद 30 सितंबर 2019 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बीच कपितय कारणों से दोषी ठहराने के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट को तीन बार तारीख बढ़ानी पड़ी थी। चौथी तारीख पर कोर्ट ने ब्रजेश समेत 19 आरोपितों को दोषी ठहराया था।