प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी- विश्वनाथ मंदिर परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच एवं साइंटिफिक सर्वे की मांग में दाखिल याचिका शुक्रवार को स्वीकार करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को आदेश दिया कि बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करे।
यह आदेश न्यायमूर्ति अर्विंद कुमार मिश्र ने लक्ष्मी देवी एवं अन्य की याचिका पर दिया है। वाराणसी की अधीनस्थ अदालत ने उच्चतम न्यायालय की यथास्थिति कायम रखने के आदेश के चलते कार्बन डेटिंग जांच कराने से इंकार कर दिया था जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने वाराणसी की अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। (वार्ता)
हमारी साइंटिफिक जांच की मांग को ज़िला जज ने खारिज किया था जिसे हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती थी दी। हाई कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद हमारी याचिका को माना और 22 तारिख इस जांच के लिए तय की है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को ज्ञानवापी… pic.twitter.com/t7iTT6z6w9
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2023
#GyanvapiCarbonDating: Allahabad High Court का फैसला, #ASI करेगा ज्ञानवापी का 'शिवलिंग' सर्वे
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वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किया जाएगा। #आर्कियोलॉजिकल_सर्वे_ऑफ_इंडिया कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना करेगा साइंटिफिक सर्वे! #ज्ञानवापी#gyanvapi pic.twitter.com/r4YJsEcOKP— संजय शर्मा / sanjay sharma (@sanjoomewati) May 12, 2023