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समूह ‘क’ से ‘घ’ तक ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेना हुआ जरूरी

  • ट्रांसफर को लेकर मचे बवाल के बाद मुख्यमंत्री योगी ने उठाया कदम
  • मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कड़ाई से पालन कराने के जारी किये आदेश

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी विभाग में ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय का अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जारी आदेश में कहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए स्थानांतरण नीति के तहत तबादलों का समय निकलने के बाद अब किसी भी विभाग में स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमोदन लेना होगा। इस आदेश में सभी समूह ‘क’ समूह ‘ख’ समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

अब कोई भी विभाग अपने स्तर पर कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे। स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेना होगा। मुख्य सचिव ने इसे कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।उल्लेखनीय है कि ट्रांसफर के समय में लोक निर्माण विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों में बवाल मच गया था। इन विभागों में हुए तबादलों पर सवाल उठे थे।(हि.स.)

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