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BEO भर्ती प्रारम्भिक परीक्षा 16 अगस्‍त पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और उत्‍तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को बड़ी राहत देते हुए बीईओ के लिए 16 अगस्त को होने वाली प्रारम्भिक परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बीईओ परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याची संगठन को परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।

याचिका पर जस्टिस शशिकांत गुप्‍ता और जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला की डिवीजन बेंच ने तत्‍काल आधार पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने याचिका में जताई गई आशंकाओं को भी आधारहीन बताया।

बीईओ परीक्षा रद करने के लिए जनहित याचिका प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति और अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में कोविड-19 संक्रमण के चलते परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्‍यर्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने कहा है कि याची संगठन को जनहित याचिका में परीक्षा आयोजित करने को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने परीक्षा के आयोजन पर हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही 16 अगस्‍त को बीईओ परीक्षा का रास्‍ता साफ हो गया है।

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