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बेनियाबाग उपद्रव / 56 की जमानत मंजूर

बेनियाबाग उपद्रव / 56 की जमानत मंजूर

वाराणसी। सीएए को लेकर बेनियाबाग क्षेत्र में प्रदर्शन करने के मामले में गिरफ्तार 56 आरोपितों की जमानत अर्जी अपर जिला जज (सप्तम) सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपितों द्वारा 25-25 हजार के जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार कुछ लोगो द्वारा बिना अनुमति के 19 दिसंबर 2019 को बेनियाबाग क्षेत्र में जुलूस निकाला और राष्ट्रविरोधी नारेबाजी करने लगे। जुलूस निकालने से मना करने पर भीड़ में शामिल लोग पुलिस बल के ऊपर टूट पड़े और धक्का मुक्की करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में मनीष शर्मा, राजनाथ पाण्डेय, नंदलाल पटेल, रामदुलार, शिवनाथ, प्यारेलाल, लालमणि वर्मा, हेमलाल, श्यामलाल, शिवशंकर भारती, अमृत कुमार जयशंकर विजय कुमार, नंदाराम शास्त्री, जयशंकर, अनिल कुमार, सुरेंद्र यादव, नितेश कुमार रविन्द्र प्रकाश, दीपक सिंह, नीरज, राज अभिषेक, अर्पित गिरी, अनंत प्रकाश, रोहन कुमार, सागर, विवेक, दिवाकर, धनंजय साजिद उर्फ शाहिद जमाल, मो. अहमद निसार, शमीम, अनवर, परवेज, रईस अहमद अंसारी, फिरोज अहमद, अब्दुल मतीन, इकबाल, मोबिन अहमद, सिराज, मो. शाहिद, अकबर, अहमद अंसारी, सानिया खां व एकता शेखर समेत 57 लोगों को गिरफ्तार की थी।

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