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पूर्व मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज

मुंबई । मुंबई की विशेष कोर्ट ने बुधवार को पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष कोर्ट के जज राहुल रोकड़े ने नवाब मलिक को इलाज के कुर्ला के निजी क्रिटीकेयर अस्पताल में भेजने का आदेश भी दिया है।

नवाब मलिक ने विशेष कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दिए जाने की मांग की थी। इसी वजह से बुधवार को कोर्ट ने कुर्ला के क्रिटीकेयर अस्पताल की कागजात भी देखे। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि इस मामले में संबंधित संपत्ति की मूल मालिक मुनीरा प्लंबर की गवाही और अदालत में पेश किए गए अन्य गवाहों की गवाही परस्पर विरोधी है, लेकिन इससे मामले को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि एक अन्य प्रमुख गवाह सरदार खान की गवाही में मलिक ने संपत्ति खरीदने के लिए मुनीरा से सीधे संपर्क किया था, इसके सबूत पेश नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि आवेदक ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के लिए याचिका दाखिल की है, इसलिए उसे निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति जारी रखी जाएगी और याचिका खारिज की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्ला में जमीन खरीदी मामले में टेरर फंडिंग की मनी लॉड्रिंग के तहत छानबीन करने के लिए नवाब मलिक को 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर सहित कई लोगों से पूछताछ की गई है। नवाब मलिक इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और उनका इलाज पिछले 5 महीने से कुर्ला के क्रिटीकेयर अस्पताल में हो रहा है।(हि.स.)

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