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जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी, जनवरी। गत 21 सितम्बर 19 को चेतगंज थाने के पिशाच मोचन में तीर्थ पुरोहित हत्या कांड में आरोपित अभियुक्ता पूजा मिश्रा द्वारा दाखिल ज़मानत प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद अपर ज़िला जज प्रथम एन बी यादव की अदालत ने खारिज कर दिया।
अभियोजन के अनुसार 21 सिंतबर 2019 को सुबह 7 बजे मकान बटवारे की रंजिश को लेकर वादी सुमित उपाध्याय के पिता रजत उपाध्याय व उसकी माता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसमे पूजा मिश्रा को अभियुक्त बनाया गयाथा।
अभियुक्ता ने अपने आवेदन में कहा है कि उसे झूठा फंसाया गया है वह एक अधिवक्ता है और उसके शहर से कही भागने की संभावना नहीं हैं उसे ज़मानत पर रिहा किया जाय।ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व वादी के अधिवक्ता राधेश्याम चौबे ने किया ।अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आवेदन को खारिज कर दिया।

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