
वाराणसी। युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त मौलाना मोहम्मद जरजिस को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा पर कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगी। मौलाना जरजिस के खिलाफ 2015 को जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
प्रकरण के अनुसार इटावा का रहने वाला मौलाना जरसीस अक्सर तकरीर करने के लिए वाराणसी आता-जाता था। इस दौरान उसकी मुलाकात जैतपुरा थाना क्षेत्र निवासी एक युवती से हुई। मौलाना ने शादी का झांसा देकर महिला से संबंध बनाया। आरोप है कि 19 नवंबर 2015 को जरसीस पीड़िता के घर आया और जबरन दुष्कर्म किया। शोर करने पर उसने बदनाम करने की धमकी दी और विडियो क्लिप बना ली। साथ ही धमकी दिया कि अगर किसी से जिक्र करोगी तो तुम्हें बदनाम कर देंगे। इस मामले में पीड़िता ने एक दिसंबर 2015 को जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने बुधवार को अभियुक्त मौलाना मोहम्मद जरजिस को दोषी पाया और सजा गुरुवार को सुनाएगी।



