
वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश (किरन पाल सिंह) की अदालत ने गबन के मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर में कंप्यूटर आॅपरेटर पद पर रहे आरोपित शिवभूषण द्विवेदी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ला ने किया। प्रकरण के अनुसार चौक थाने में सुदामापुर निवासी शिवभूषण द्विवेदी के खिलाफ चोरी व गबन का मामला दर्ज हैं। जिसमें उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी का प्रार्थनापत्र दिया था। जिसको सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।



