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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को

मुस्लिम पक्ष ने कहा-अदालत पहले निर्णय करें ये वाद चलने लायक है नहीं।

मथुरा । श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दो याचिकाओं पर सुनवाई आधा घंट तक चलने के बाद खत्म हो गई। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप और मनीष यादव दोनों के वादों पर सुनवाई हुई। महेंद्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने 7 जुलाई की तारीख दी है। वहीं मनीष यादव के मामले में 16 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट से सर्वे, कोर्ट कमीशन, रिसीवर नियुक्त करने की मांग की गई थी। जबकि पहली याचिका पर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा है कि पहले अदालत इस प्रार्थना पत्र पर निर्णय ले ये वाद चलने लायक है नहीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई सात जुलाई तय की है।

महेन्द्र प्रताप राजेन्द्र माहेश्वरी आदि के वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में मंगलवार सुनवाई हुई। वादी महेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमने वाद के साथ शाही मस्जिद ईदगाह का आर्कोलाजिकल सर्वे कराने और यहां कमिश्नर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र पूर्व में दे रखा है, इसलिए पहले इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो जबकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से अधिवक्ता नीरज शर्मा ने कहा कि हमने एक प्रार्थना पत्र पूर्व में दिया था कि ये केस चलने लायक नहीं है। इसलिए पहले इस पर सुनवाई हो कि ये केस चलने लायक है या नहीं। दूसरे वादी ने 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की बताई है, लेकिन इसके साथ कोई नक्शा नहीं दिया है। जिससे जमीन कहा है ये तय हो। करीब 45 मिनट तक चली बहस के बाद अदालत ने सात जुलाई को सुनवाई के लिए तिथि तय की है।

नारायनी सेना अध्यक्ष मनीष यादव की ओर से दायर वाद पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। अदालत में यदुवंशी, यादव, जादौ महासभा ने पक्षकार बनने को प्रार्थना पत्र दिया है। महासभा के अध्यक्ष महावीर सिंह यदुवंशी, महामंत्री चन्द्रपाल सिंह, उपाध्यक्ष रामबाबू, सदस्य अजय कुमार, प्रमोद कुमार ने कहा है कि मनीष यादव ने अपने वाद में भगवान श्रीकृष्ण का वंशज होने के कारण दायर करने की बात कही है। हम भी भगवान श्रीकृष्ण के वंशज है, इसलिए हमें भी पक्षकार बनाया जाए। इस पर मनीष यादव की ओर आपत्ति दाखिल की गई और कहा कि इन्हें पक्षकार न बनाया जाए। महासभा को अपना पक्ष रखने के लिए 16 जुलाई की तारीख अदालत ने तय की है।

एक जुलाई नहीं हुई थी सुनवाई

मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह से जुड़े मामलों पर एक जुलाई को सुनवाई होनी थी। लेकिन एक अधिवक्ता राजेंद्र जैन के निधन के कारण बार ने शोक सभा कर नो वर्क घोषित कर दिया था। जिसके चलते न्यायालय ने महेंद्र प्रताप सिंह और मनीष यादव के दाखिल प्रार्थना पत्र पर 5 जुलाई को जबकि अन्य वाद पर 15 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी थी।

हाईकोर्ट ने 4 महीने में सभी वादों को निपटाने के दिए हैं आदेश

मामले को लेकर मनीष यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे। इस पर हाईकोर्ट ने 12 मई को मथुरा कोर्ट को 4 महीने में सभी मामले निपटाने के आदेश दिए थे। इसीलिए माना जा रहा है कि अगले 3 महीने श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मामले में काफी खास हैं। (हि.स.)

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