Crime
जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी। पति की हत्या के मामले में जिला जज उमेश चंद्र शर्मा की अदालत ने आरोपित पत्नी रुपा चौरसिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी।आरोपित की जमानत का विरोध प्रभारी डीजीसी मुन्नालाल यादव ने की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सरिता चौरसिया ने 25 जुलाई 2019 को चेतगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके भाई संतोष कुमार चौरसिया की मौत बीते 21जुलाई को हो गई थी। उसे बताया गया था कि भाई की मौत बीमारी के कारण हुई है। जबकि उसकी भाभी रुपा ने अमीर नामक व्यक्ति से मिलकर उसके भाई की हत्या कराई है। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।