फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 वर्ष की कड़ी कैद और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई
वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव की अदालत ने महिला को शादी करने का झांसा देकर गेस्ट हाउस में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करने और वीडियो क्लिप बनाने के मामले में कालभैरव निवासी अभियुक्त विकास गुजराती को दुराचार में दोषी पाते हुए 7 वर्ष की कड़ी कैद और 25 हजार जुर्माने की सजा बुधवार को सुनाई,जुर्माने की राशि से पीड़िता को 20 हजार रुपये देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया। एडीजीसी प्रमथेश पांडेय के मुताबिक पीड़िता के घर अभियुक्त आता जाता रहा,उसको शादी करने का झांसा देकर बाहर ले जाकर खाने पीने में नशीला पदार्थ मिलाकर दुराचार करता रहा,जब महिला ने शादी करने का दबाब बनाया तब 5 जनवरी 2015 को पीड़िता को मारपीट कर हत्या कर शव गायब करने की धमकी देते हुए भगा,महिला ने यौन शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए कोतवाली के महिला महानगर थाने में घासीटोला निवासी अभियुक्त विकास गुजराती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था,कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुना दी।